महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ मामला उनके दोस्त रह चुके मिहिर दिवाकर ने दायर किया था.भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर 29 जनवरी (सोमवार) को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दरअसल, इस मानहानि के मामले में धोनी के ही पुराने दोस्त ने उन पर मुकदमा दर्ज करवाया था. धोनी के वकील सुनवाई के दौरान कहा कि उनके खिलाफ दायर मानहानि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है.
अदालत ने सुनवाई में कही गई ये बात
हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिलहाल धोनी, कई मीडिया घरानों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, ताकि उन्हें किसी भी मंच पर वादी के खिलाफ किसी भी कथित झूठी मानहानिकारक सामग्री को पोस्ट करने या प्रकाशित करने से रोका जा सके जो उनकी साख और प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है.
महेंद्र सिंह धोनी के वकील ने कहा
धोनी के वकील हाईकोर्ट में पेश हुए और कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान के खिलाफ दायर मानहानि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उनके वकील ने आगे कहा कि उन्हें वादपत्र और संबंधित दस्तावेजों की प्रति नहीं मिली है और उन्हें मामला दायर करने के बारे में केवल उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया था